महिला की मर्जी के बिना उन्हें कोई छू नहीं सकता, दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने छेड़खानी के मामले में एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिला की सहमति के बिना कोई उसे छू नहीं सकता। अदालत ने यह भी कहा कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ‘‘अय्याश और यौन-विकृति’’ वाले पुरुषों द्वारा लड़कियों को परेशान करने का सिलसिला अब भी जारी है।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

हाई कोर्ट एक 9 साल की एक बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में छवि राम नामक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे पांच वर्ष कैद की सजा सुनाया। इसके यह टिपण्णी की कि महिला की सहमति के बिना कोई उसे छू नहीं सकता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा मैनी ने उत्तर प्रदेश के निवासी छवि राम को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सुनवाई के दौरान न्यायाधीश मैनी ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि महिला की निजता के अधिकार को पुरुष नहीं मानते और वे अपनी हवस को शांत करने के लिये बेबस लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने से पहले सोचते तक नहीं हैं। अदालत ने कहा कि छवि राम एक ‘‘यौन विकृत’’ शख्स है जो किसी भी तरह की रियायत का हकदार नहीं है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया जिसमें से पांच हजार रूपये पीड़िता को दिए जायेंगे। अदालत ने इसके अलावा दिल्ली प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को भी बच्ची को 50,000 रूपये देने को कहा है।

अदालत ने कहा कि महिला का शरीर उसका अपना होता है और उस पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है। दूसरों को बिना उसकी इजाजत के इसे छूने की मनाही है भले ही यह किसी भी उद्देश्य के लिये क्यों न हो।

बता दें कि यह घटना 25 सितंबर 2014 की है, जब आरोपी छवि राम ने उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में नाबालिग को अनुचित तरीके से छुआ था।