नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में सरकार को राज्य में फैलने वाली उद्योग प्रदुषण व ध्वनी प्रदुषण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने इजाजत के बगैर राज्य के धार्मिक संस्थानों में लाउडस्पीकर बजाने पर भी रोक लगा दी है।
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कोर्ट ने तीर्थ नगरी हरिद्वार में एक एक उद्योग इकाई की ओर से फैलाई जाने वाली प्रदुषण के मामले को भी गंभीरता से लेते हुए उस पर पांच करोड़ का जुर्माना लगाया है। जज राजीव शर्मा और जस्टिस लोकपाल सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता महिंद्र सिंह की प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि हरिद्वार में एक उद्योग इकाई की ओर से उद्योग के कचरे को खुले फेंका जा रहा है। इससे इलाके में प्रदूषण फैल रही है। आस पास के आवासीय क्षेत्र में पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अदालत ने 19 जून को होने वली सुनवाई के बाद मंगलवार को यह आदेश जारी किया। अदालत ने राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को राज्य भर की सभी उद्योग ईकाइयों की जाँच पड़ताल और उनमें प्रदुषण कंट्रोल से संबंधित कदमों की भी सख्ती से जाँच के आदेश दिए।