UP: अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं में भर्ती कानून में बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट का एडवोकेट जनरल को नोटिस

इलाहाबद हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रिंसिपलों और शिक्षकों की भर्ती के मामले में की गई कानूनी बदलाव के खिलाफ स्कूलों के मनेजरों की रट पर उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया है।

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फाजिल अदालत ने इस नये कानून के संबंध में दलील पेश करने के लिए कहा और दो सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई की तारीख तय की। रट पर सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने दो सप्ताह में जवाब भी माँगा है।

अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के मनेजरों की ओर से एडवोकेट अशोक खरे का कहना था कि इंटरमीडियट एजुकेशन एक्ट के तहत बने कानून में सरकार ने बदलाव करके अल्पसंख्यक स्कूलों में प्रिंसिपल व शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने और उसके बाद मनेजरों को इंटरव्यू में नंबर देने की छूट दी है।सरकार के जरिये ही परीक्षा कराने का भी इन्तेजाम है। उन्होंने कहा कि कानून में की गई उस बदलाव से माइनोरिटीज के स्कूलों से नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया है, जो संविधान में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है।