सुप्रीमकोर्ट में NRC का मामला: असम में नागरिकता के रजिस्टर को 30 जून तक छापने के आदेश

नई दिल्ली: असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के दुसरे चरण के छपने से संबंधित मुकदमा की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के कोआर्डिनेटर मिस्टर प्रतीक हजेला को निर्देश दी है कि वह 30 जून तक 2018 तक एनआरसी लिस्ट को छापें और उसमें देरी की कोई भी वजह स्वीकार्य नहीं होगी।

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जस्टिस रंजन गगोई और जस्टिस रोहनटन फली नरेमन पर गठित सुप्रीमकोर्ट की बेंच ने कल उस मुकदमे की सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं जिन लोगों की दस्तावेज़ की पुष्टि के लिए विभिन्न विभागों और देश के विभिन्न स्थानों में भेजा गया था और ऐसे लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एनआरसी सेवा केंद्र की मदद से जाँच का का काम पूरा करें।

इस के अलावा सुप्रीमकोर्ट ने यह भी कहा है कि जिन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में छप न सके और वह उसकी वजह पूछें तो एनआरसी कोआर्डिनेटर की ज़िम्मेदारी होगी कि वह इसकी वजह उसको बताये मगर उसे आम न करे।