हाईकोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को तत्काल कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश

उमर अब्दुल्ला ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि पायल और उनके दो बेटों ने जिस गुजारा भत्ता की मांग की है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उमर की इस दलील का पायल अब्दुल्ला के वकील ने पुरजोर विरोध किया और कहा कि पिछले एक सालों से पायल अकेले रह रही है औऱ उसे कोई खर्च नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कि उसे अपने बेटों की फीस तक भरने के पैसे नहीं हैं।
उमर ने कहा था कि पायल अपना गुजारा कर सकती हैं क्योंकि उनका अपना व्यवसाय है और दिल्ली में उनका एक घर भी है। बेटे भी अब बड़े हो गए हैं, जो गुजारा भत्ता नहीं मांग सकते हैं।
फैमिली कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।