11 साल पुराने मस्जिद विध्वंस मामले में ओवैसी बंधु बरी

हैदराबाद। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को वर्ष 2005 के मुथंगी मस्जिद विध्वंस मामले में गुरुवार को कोर्ट ने बरी कर दिया है। ओवैसी के अलावा उनकी पार्टी के चार विधायक और उनके भाई को भी मस्जिद विध्वंस से संबंधित मामले में संगारेड्डी शहरकी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

मुतंगी गांव में सड़क विस्तार एक मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था जिस मामले में असदद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी, अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान और मुजाम खान को 16 मार्च, 2005 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

असदद्दीन ओवैसी ने 21 जनवरी, 2013 को अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट लंबित रद्द करने की याचिका को खारिज करने के बाद जेल भेज दिया था। एआईएमआईएम प्रमुख को बाद में मामले में जमानत दी गई।

इस बीच, गुरुवार को अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए असदुद्दीन ने पूछा कि क्या तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश में सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी झूठे मामले की बुकिंग के लिए माफी मांग सकती है। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या कानून की उचित प्रक्रिया के बिना मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया था?