नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विवादित फिल्म पद्मावती की विदेशों में रिलीज़ न करने के संबंध में दाखिल की गई याचिका ख़ारिज कर दिया है। फिल्म के खिलाफ अहम पद पर बैठे अधिकारियों के बयान पर सख्त एतराज भी किया है।
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चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानोलकर और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड कि बेंच ने वकील मनोहर लाल शर्मा की याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि वह पहले से अंदाज़े लगाने की बुनियाद पर कोई हुक्म नहीं देगी। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि जब फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) से हरी झंडी नहीं मिली है, तो इसके सिलसिले में पहले ही से कोई आदेश कैसे जारी किया जा सकता है।
अदालत ने राज्य सरकारों के ज़रिये फ़िल्म की रिलीज़ के सिलसिले में किए गए टिप्पणी को भी समय से पहले बताते हुए उस पर सख्त एतराज़ भी ज़ाहिर किया।