पाकिस्तान के लाहौर मे पहली पत्नी से दूसरी शादी करने की इज़ाज़त न लेने पर कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है . डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के रहने वाले सकीब को 200,000 लाख का जुर्माना भी देना होगा .
आप को बता दें की सकीब की पत्नी आयेशा ने न्यायिक जज जावेद नकवी के समक्ष याचिका दायर की थी. याचिका मे पीडिता ने अपने पति पर बिना इज़ाज़त दूसरी शादी करने और दूसरी शादी को अवैध बताया था
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब ने फैसले के खिलाफ़ उच्च न्यायालय मे चुनौती दी है