PAN से Aadhaar को लिंक करने के लिए सरकार ने दिया एक और मौका , जानें आखिरी तारीख

सरकार ने रविवार को स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ बायोमेट्रिक पहचान ‘आधार को जोड़ने की समयसीमा को छह माह और बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य बना रहेगा। यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है। सरकार ने पिछले साल जून में कहा था कि हर व्यक्ति को 31 मार्च तक अपनी बायोमेट्रिक पहचान वाली आधार संख्या को पैन के साथ जोड़ना है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार को जारी वक्तव्य में कहा है, ” … यदि कोई विशिष्ट छूट नहीं दी जाती है तो, अब आधार संख्या के बारे में सूचना देने और पैन को आधार संख्या से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 है।” बयान में कहा गया है कि बेशक आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ने अथवा इस बारे में सूचना देने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2019 कर दी गई है, इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक अप्रैल 2019 से आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आधार संख्या का उल्लेख करना अथवा उसे जोड़ना अनिवार्य होगा।