जानिए क्यों ज़रूरी है पैन और आधार को लिंक करवाना…

पैन कार्ड को आधार कार्ड को लिंक करवाने वालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन लोगों को राहत मिली है जिनके पास पैन कार्ड है, लेकिन उन्होंने अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है।

यदि आपकी आयकर रिटर्न दाखिल करने लिए पर्याप्त नहीं है और आप सोच रहे कि आपको आधार और पैन कार्ड लिंक करवाना आवश्यक नहीं है तो यह गलत है।

यदि समय रहते आपने भी अपने पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो इनकम टैक्स कानून में सेक्शन 139AA आपके पैन कार्ड को रिजेक्ट किया जा सकता है।

कानून के मुताबिक केन्द्र सरकार को पैन कार्ड रिजेक्ट करने के लिए एक तिथि निर्धारित करनी होगी।

पैन और आधार को लिंक आयकर विभाग की वेबसाइट से भी किया जा सकता है।

आयकर विभाग ने हाल ही में इसके लिए एसएमएस की सुविधा भी दी थी।