UP: तीन तलाक देने पर पंचायत ने लगाया 2 लाख रुपये का जुर्माना, दहेज लौटाने का भी फरमान

संभल: तीन तलाक पर जारी राष्ट्रव्यापी बहस के बीच यूपी के संभल में एक पंचायत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पंचायत ने पत्नी को तीन तलाक देने वाले एक व्यक्ति पर 2 लाख का जुर्माना किया है और साथ ही उसे अपनी पत्नी को मेहर के रूप में 60 हजार रुपये देने का भी फरमान सुनाया है।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह न्यूज़ 18 के अनुसार पश्चिमी यूपी के संभल में तुर्क समुदाय की पंचायत ने रविवार को यह फरमान सुनाया। क्षेत्र के 52 गांव के लोगों ने एक मदरसे में पंचायत का आयोजन किया था. बताया जाता है कि 45 साल के एक व्यक्ति की शादी लगभग 10 दिन पहले ही 22 साल की लड़की के साथ हुई थी। शादी के तुरंत बाद दोनों के बीच अनबन हो गई। इसके बाद पति ने तीन तलाक देकर पत्नी को मायके भेज दिया।

बेटी को तलाक मिलने के बाद लड़की के घर वालों ने पंचायत में शिकायत की। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पंचायत ने समुदाय के 52 गांवों से लोगों को इकट्ठा किया और आरोपी व्यक्ति पर दो लाख का जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया। साथ ही उसे 60 हजार रूपये मेहर की राशि भी लड़की को देने का फरमान सुनाया। इसके अलावा पंचायत ने दहेज में मिली वस्तुओं को भी लड़की के घर वालों को लौटाने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि देश भर में तीन तलाक पर चल रही बहस के बीच क्षेत्र के तुर्क समुदाय ने एक साथ तीन तलाक देने पर प्रतिबंध लगा दिया था और साथ ही समुदाय ने शादियों में अधिक दहेज की मांग पर भी पाबंदी लगा दी थी और उल्लंघन पर जुर्माना की घोषणा की थी।