PF अकाउंट होल्‍डर्स के लिए अब घर खरीदना होगा आसान, निकाल सकेंगे 90% पैसा

पीएफ अकाउंट होल्‍डर्स के लिए अब अपने सपनों का घर खरीदना आसान हो गया है. कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सब्‍सक्राइबर्स (सदस्यों) के लिए एक आकर्षक हाउसिंग स्‍कीम शुरू की है. स्‍कीम के तहत आप न सिर्फ घर खरीदने के लिए पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं, बल्कि ईपीएफओ होम लोन की मंथली ईएमआई चुकाने में भी आपकी मदद करेगा.

 पीएफ फंड का यूज करके अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपको विड्रॉल फॉर्म भरना होगा. इसके जरिए आप पीएफ फंड से 90 फीसदी तक पैसा निकाल सकते हैं. इस तरह घर खरीदने के लिए जरूरी डाउन पेमेंट का इंतजाम करना आसान हो जाता है. यह आवेदन आपकी कंपनी के जरिए क्षेत्रीय पीएफ ऑफिस में जाएगा और आवेदन में बताना होगा कि आप पीएफ का पैसा घर खरीदने के लिए निकाल रहे हैं. पैसा निकालने के लिए वही लोग आवेदन कर सकेंगे, जो कम से कम 3 साल से ईपीएफओ के सदस्य हैं.

 

अगर कोई आदमी होम लोन की मासिक ईएमआई के लिए अपने पीएफ अकाउंट का उपयोग करना चाहता है तो उसे अपने संस्‍थान से संबंधित रीजनल पीएफ कमिश्‍नर से संपर्क करना होगा. उसके लिखित अनुरोध पर रीजनल पीएफ कमिश्नर बैंक को अंडरेटिंग देगा कि मासिक पीएफ योगदान यानी कंट्रीब्यूशन और नियोक्ता के मासिक योगदान का पैसा मासिक ईएमआई के लिए दिया जाए. अगर ईएमआई मासिक पीएफ योगदान से अधिक है तो शेष पैसा आपको अलग से देना होगा.

10 या अधिक सदस्यों की सोसायटी
आप अगर ईपीएफओ की हाउसिंग स्कीम के तहत घर खरीदना चाहते हैं तो आपको 10 या इससे अधिक सदस्यों की हाउसिंग या कोऑपरेटिव सोसायटी बनानी होगी। आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन पर सब्सिडी के लिए भी बैंक के पास आवेदन कर सकते हैं। स्कीम के तहत आपकी सालाना इनकम के आधार पर आपको लोन पर सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी अधिकतम 2.20 लाख रुपए तक हो सकती है.