तीन तलाक़ अध्यादेश के खिलाफ़ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर, 28 सितम्बर से होगी सुनवाई!

केंद्र सरकार के तीन तलाक पर लाए गए अध्यादेश के खिलाफ में मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता की मांग है कि इसे गैरकानूनी ढंग से लाया गया है इसलिए इसपर रोक लगानी चाहिए। इसपर पहली सुनवाई 28 सितम्‍बर को होगी।

आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 19 सितंबर को ही कैबिनेट की बैठक में तीन तलाक बिल पर अध्यादेश को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 19 सितंबर को अध्यादेश पर हस्ताक्षर किया था। इसके अनुसार एक बार में तीन तलाक देने दिए जाने को अवैध और अमान्य बना दिया गया है और ऐसा करने पर पति को तीन वर्ष की सजा होगी।

याचिकाकर्ता के वकील ने अपने बयान में कहा कि यह अध्यादेश मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ है और इस अध्यादेश का प्रावधान मुस्लिम पुरुषों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है।

इसीलिए हमारी मांग है कि इस अध्यादेश पर फिर से विचार किया जाएं। सूत्रों के मुताबिक इस याचिका पर 28 सितंबर को किसी भी खंडपीठ के समक्ष सुनवाई की जा सकती है।

गौरतलब है कि तीन तलाक बिल लोकसभा से तो पास हो गया है जबकि राज्यसभा में यह बही भी अटका पड़ा है इसीलिए इसे लागू कराने के लिए मोदी सरकार ने अध्यादेश का रास्ता अपनाया है। यह अध्यादेश 6 महीने तक ही लागू रहेगा और इसी दौरान सरकार को इसे संसद से पारित कराना होगा।