पीएनबी घोटाले के सूत्रधार नीरव मोदी की कंपनी में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उसे सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार किया गया है, जो कि कानूनी प्रावधानों के खिलाफ है. महिला ने इस मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख कर गिरफ्तारी पर सीबीआई को चुनौती दी.
कविता मनकेकर ने अपनी याचिका में दावा किया कि सीबीआई अधिकारियों ने 20 फरवरी को रात आठ बजे उसे गिरफ्तार किया, जबकि कानूनी प्रावधान के मुताबिक किसी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता. मोदी की कंपनी फायर स्टार डायमंड के अध्यक्ष विपुल अंबानी सहित पांच अन्य के साथ कविता को गिरफ्तार किया गया था. कविता को पांच मार्च तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है. कविता, नीरव मोदी की कार्यकारी सहायिका और उसके ग्रुप की तीन कंपनियों – डायमंड आर यूएस, स्टेलर डायमंड, सोलर एक्सपोर्ट – की अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थीं.
कविता के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है याचिकाकर्ता (कविता) की गिरफ्तारी को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित किया जाये क्योंकि कानून के सरासर उल्लंघन से ऐसा किया गया.
अग्रवाल ने न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांब्रे की एकल पीठ से मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. पीठ ने मामले की सुनवाई की तारीख 12 मार्च तय कर दी. सीबीआई के मुताबिक, कविता ने गारंटी पत्रों (एलओयू) को जारी करने के आवेदनों पर फर्जी तरीके से दस्तखत किए थे.
इधर PNB घोटाले में गिरफ्तार चार लोगों को आज 17 मार्च तक के लिये सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया. इन्हें कल गिरफ्तार किया गया था. इन आरोपियों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसआर तम्बोली के समक्ष पेश किया गया था.
नीरव मोदी की फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड के तत्कालीन एजीएम (संचालन) मनीष के बोसमिया, कंपनी के तत्कालीन वित्त प्रबंधक मितेन अनिल पांड्या को पीएनबी को सौंपे गये फर्जी लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) के लिए आवेदन तैयार करने में उनकी संदिग्ध भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया.
सीए फर्म संपत एंड मेहता में साझेदार ऑडिटर संजय राम्भिया और मेहुल चोकसी की कंपनी के तत्कालीन निदेशक अनियाथ शिव रमन नायर को इस मामले में कल गिरफ्तार किया गया था.