पासपोर्ट की वेरिफिकेशन में देर करने वाले पुलिसवालों पर लगेगा जुर्माना

पासपोर्ट की वेरिफिकेशन में अगर अब देरी होने पर पुलिसवालों पर जुर्माना लगेगा। अगर पुलिस वैरिफिकेशन 20 दिनों के भीतर पूरी नहीं होती या एफआईआर की कॉपी मामला दर्ज कराने के दिन नहीं मिलती या फिर सभी दस्तावेज पूरा होने के बावजूद तीन दिनों के भीतर वाहन नहीं छोड़ा जाता तो पुलिसवालों पर 250 रुपये प्रतिदिन या 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, यह सुझाव ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ने दिया है। इसका मदसद नागरिकों प्रति पुलिस की जवाबदेही बढ़ाना, आदतों में सुधार लाना और पारदर्शिता कायम करना है।

टीओआई पुलिस की शीर्ष रिसर्च संस्था है। टीओआई ने इसबार 45 सुविधाओं को पब्लिक डिलिवरी सर्विसेज लिस्ट में डाला है। इनमें से पुलिस से जुड़े काम जैसे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन, किरायेदारी, विदेशियों का पुलिस वेरिफिकेशन, संगीत समारोह के लिए एनओसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आंदोलन के लिए एनओसी, जांच और नियमित पुलिसिंग को शामिल किया गया है।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि अगर कोई अफसर अपना काम ठीक से नहीं करता तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अगर निश्चित समय पर अगर कोई पुलिस अफसर काम को पूरा नहीं कर पाया तो उस पर प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

लेकिन कुछ लोगों का दलील है कि संस्था की यह सिफारिश बेहद कड़ा है, क्योंकि देश में हर 729 लोग पर एक पुलिसकर्मी की तैनाती है।

वहीं संस्था का सुझाव है कि 45 पब्लिक डिलिवरी सर्विसेज को अधिसूचित किया जाना चाहिए ताकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को काम करने में मदद मिले और नागरिकों का भरोसा भी पुलिस पर मजबूत हो।