पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ अय्यूब को नहीं मिली जमानत, याचिकाकर्ता को काउंटर हलफनामे लिए एक सप्ताह का समय

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ अय्यूब को दुर्व्यवहार के मामले में ज़मानत दिए जाने की याचिका पर याचिकाकर्ता को काउंटर हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

राज्य सरकार ने अपना जवाब पेश करते हुए ज़मानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया है। मामले की सुनवाई 25 जुलाई को होगी। जस्टिस अनंत कुमार की पीठ ने डॉक्टर अय्यूब की ओर से दायर की गई जमानत की याचिका पर कल यह आदेश दिया है।

गौरतलब है कि डॉक्टर अय्यूब पर दुर्व्यवहार का आरोप है। डॉक्टर अय्यूब की जमानत की अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दी थी। उसके खिलाफ डॉक्टर अय्यूब ने हाई कोर्ट में याचिका देकर जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की है।

हाईकोर्ट में अतिरिक्त अटार्नी विनोद कुमार शाही ने याचिका का सख्त विरोध किया। राज्य सरकार की ओर से जवाब भी पेश कर दिया गया है। अदालत ने अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की है।