जन्तर मंतर पर प्रदर्शन व धरना पर आयद प्रतिबंध खत्म

नई दिल्ली: 10 महीने से धरना और प्रदर्शनों और नारों की गूंज से सुनसान पड़े जंतर मंतर पर एक बार फिर गहमा गहमी नजर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जन्तर मंतर पर धरना व प्रदर्शन पर लगी रोक हटाए जाने का सोमवार को आदेश दिया।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

सुप्रीम कोर्ट जके जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषन की बेंच ने जंतर मंतर, बोट क्लब और अन्य स्थानों पर धरना व प्रदर्शन पर आयद प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि धरना और प्रदर्शन पर पूरी तौर पर रोक नहीं लगा सकते।

कोर्ट ने रोक हटाने का फैसला सुनाते हुए इस मामले में दिल्ली पुलिस को नई गाइड लाइन बनाने की निर्देश है। गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन अथॉरिटी ने अक्टूबर 2017 में जंतर मंतर पर धरना व प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाई थी।

मजदूर किसान शक्ति संगठन और अन्य संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके एनजीटी के आदेश को चैलेंज किया था और पूर्वी दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से धरना व प्रदर्शन करने की इजाजत देने की मांग की थी।