प्रद्युम्न मर्डर केस : रेयान स्कूल के मालिकों पर गिरफ़्तारी की तलवार, हाईकोर्ट ने ख़ारिज की अर्ज़ी

गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है । कोर्ट ने 7 साल के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या मामले में स्कूल के ट्रस्टियों आगस्टाइन एफ पिंटो, ग्रेस पिंटो और रेयान पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में जवाब मांगा है। इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय ने स्कूल के ट्रस्टियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रेयान ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता अगस्टाइन एफ. पिंटो (संस्थापक अध्यक्ष) तथा मां ग्रेसी पिंटो (ग्रुप की प्रबंधक निदेशक) की ओर से ये यचिकाएं दायर की गईं थीं।

मुंबई में रहने वाले इन तीनों लोगों ने इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट से तब तक गिरफ्तारी पूर्व जमानत की मांग की थी जब तक कि वे हरियाणा में संबंधित अदालत में गुहार नहीं लगा पाते । बॉम्बे हाईकोर्ट के जज एएस गडकरी ने इन तीनों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी. हालांकि उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करने के लिए समय जरूरी दे दी थी.