जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को एक मामले में बड़ी राहत दी है। न्यायमूर्ति विजय विश्नोई ने बॉलीवुड स्टॉर सलमान खान के खिलाफ जोधपुर के नागौरी गेट थाने में विवादित शब्द के प्रयोग को लेकर दर्ज मुकदमे के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है।
आज तक की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने प्रार्थी नरेश कंडारा और पुलिस विभाग को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही इस दौरान एफआईआर के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। जोधपुर के नरेश कंडारा ने सलमान खान और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक टीवी साक्षात्कार के दौरान जातिसूचक शब्द इस्तेमाल करने को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोडा और उनके सहयोगी निशांत बोडा ने सलमान खान का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया यह मुकदमा बनता ही नहीं है, क्योकि सलमान खान ने एक साक्षात्कार में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल खुद के लिए ही किया था। हाईकोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए सलमान खान को राहत दी है और एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है।