नई दिल्ली: इस्लामी आतंकवाद कोर्स के बारे में जेएनयू, मस्जिद दरगाह शैख़ समाउद्दीन और दरगाह शैख़ कलीमुल्लाह हेरिटेज पार्किंग मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के नोटिस जा जवाब दिया है, जबकि निकत सक्सेना के पिता को मुआवज़े के संबंध में मुख्यमंत्री दिल्ली को लिखे पत्र मामले में कोई कारवाई नहीं हुई है।
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जेएनयू के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया है कि जेएनयू की अकेडमिक काउंसिल में ‘इस्लामी आतंकवाद’ के कोर्स के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं रखी गई है। उन्होंने साथ ही प्रस्तावित सेंटर फॉर नेशनल सिक्यूरिटी स्टडीज के बारे में कांसेप्ट पेपर की कॉपी भी जोड़ी है।उन्होंने आयोग के सवाल के जवाब में बताया है कि जेएनयू को इसकी कोई सूचना नहीं है कि इस्लामी आतंकवाद कोर्स के बारे में कोई कोर्स किसी भारतीय या अन्य अन्तराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है।
जेएनयू के रजिस्ट्ररार की सुनिश्चित के विपरीत, कॉन्सेप्ट पेपर के मुताबिक प्रस्तावित सेंटर जिन बुनियादी की एरियाज़ पर रिसर्च करेगा और उनको कोर्स में दाखिल करेगा, उसमें इस्लामी आतंकवाद शामिल है।