मालेगांव धमाका: साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली ज़मानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल मालेगांव 2008 केस की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है।

ख़बर के मुताबिक जस्टिस रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति शालिनी फांसलकर जोशी ने जमानत का आदेश देते हुए कहा कि एनआईए ने बॉम्बे हाई कोर्ट से कहा है कि साध्वी की जमानत पर एनआईए को कोई आपत्ति नहीं है। एजेंसी ने यह भी कहा कि मामले में मुख्य मकोका लागू नहीं किया जा सकता है।

बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक और भीकू चौक पर 29 सितंबर 2008 को बम धमाके हुए थे जिनमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 घायल हो गए थे। इन धमाकों में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी।

शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने की थी, जो बाद में एनआईए को सौंपी गई थी।