सेबी-सहारा केस : सुब्रत रॉय को 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट पेश होने का आदेश

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। रॉय ने सेबी-सहारा केस में अभी तक निवेशकों के 25,700 करोड़ रुपये नहीं लौटाए हैं. कोर्ट ने पिछली बार सुब्रत रॉय को निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए छह महीने का समय दिया था. लेकिन इस दौरान जो कुछ भी इसको लेकर किया गया इसकी कोई जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई. पैसा लौटाने के लिए 25,700 करोड़ रुपये जमा करने में विफल रहने के कारण रॉय को तलब किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश में सहारा को धन का इंतजाम करने के लिए छह माह का वक्त दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि समूह ने सिर्फ 15,000 करोड़ रुपये जमा कराए। बेंच ने पिछले आदेश का पालन करने के लिए रॉय और अन्य निदेशकों को और समय देने से इन्कार कर दिया।

अदालत ने कहा कि उसने इस मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया है ताकि कानून अपना काम करे। रॉय व अन्य निदेशकों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। करीब दो साल जेल में बिता चुके रॉय छह मई 2017 से पैरोल पर हैं।

समूह की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (एसआइआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (एसएचआइसीएल) निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रही। इस वजह से रॉय और दो अन्य निदेशकों रवि शंकर दुबे और अशोक रॉय चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इन दोनों कंपनियों को निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश 31 अगस्त 2012 को दिया था।