जोधपूर अदालत से सलमान खान को विदेश जाने की मिली इजाजत, लेकिन रखी यह शर्त

जयपुर। राजस्थान की जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने फिल्म अभिनेता सलमान खान द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए आज उन्हें विदेश जाने की अनुमति दे दी है। जज रवींद्र जोशी ने फिल्म अभिनेता सलमान द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए उन्हें नेपाल, कनाडा और अमेरिका जाने की इजाजत दे दी।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह बताना होगा कि वह कब और कहां जायेंगे और कितने समय में वापस आयेंगे। इस मामले में सलमान के वकील ने अपनी याचिका में कहा कि फिल्मों की शूटिंग के लिए उन्हें विदेश जाना जरूरी है और चूंकि उन्होंने अदालत की निर्देश पर पूरी तरह अमल किया है ऐसे में उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए।

गौरतलब है कि दो दशक पुराने सुर्खियों में रहने वाले कानकानी हिरण शिकार मामले में जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसी महीने छह अप्रैल को पांच साल की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद उसी अदालत ने आठ अप्रैल को उन्हें जमानत पर रिहा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।