बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं । सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार की एमएलसी सदस्यता रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सोमवार को एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार के एमएलसी की सदस्यता को रद्द करने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में आरोप लगाया है कि नीतीश के खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा है। मनोहर लाल ने कहाकि नीतीश के खिलाफ पटना जिले के बाढ़ इलाके में 1991 में लोकसभा चुनाव के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता सीताराम सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। ये केस पटना हाईकोर्ट में चल रहा है । इसलिए, नीतीश कुमार किसी भी संवैधानिक पोस्ट पर नहीं रह सकते। याचिकाकर्ता वकील मनोहर ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमएल शर्मा के मामले की तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर कहा कि वह इसे देखेगी। पीठ ने कहा कि वह देखेगी कि मामले को सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से सीबीआई को इस मामले में कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादी संख्या दो (चुनाव आयोग) ने कुमार के खिलाफ आपराधिक मामले की जानकारी होने के बावजूद उनकी सदन की सदस्यता रद्द नहीं की और प्रतिवादी आज तक संवैधानिक पद पर बने हुए हैं।