बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय और सायरा बानो के बाद दिल्ली की रहने वाली नफीसा खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है।
बहुविवाह और हलाला के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तैयार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 26 मार्च 2018 को सुनवाई करेगा।
आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली की रहने वाली नफीसा खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम 1937 की धारा 2 को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए। इसके पीछे का कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि MPL की ये धारा बहु विवाह और निकाह हलाला को मान्यता देता है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बार में तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह हलाला तीनों मुद्दे थे। इन तीन में से कोर्ट ने केवल तीन तलाक को ही असंवैधानिक घोषित किया था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि हलाला और बहु विवाह मुद्दे पर बाद में सुनवाई की जाएगी।