उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार किया।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ ले रहे जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उनके लिए हमने 30 जून की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।
उच्चतम न्यायालय ने अपने नौ जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी ।