शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दोबारा सुनवाई शुरू

राजद के बाहुबली पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को दी गयी आजीवन कारावास की सजा के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर  हाईकोर्ट दोबारा सुनवाई शुरू की है।
पूर्व में इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश समरेंद्र प्रताप सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई थी, जिस पर अदालत ने सुनवाई  पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने सीवान के भाकपा माले नेता छोटे लाल गुप्ता का अपहरण कर लापता किये जाने  के मामले में यह फैसला निचली अदालत की ओर से लिया गया था।
इस मामले में  31 जुलाई, 2017 को अदालत  द्वारा फैसला सुनाया जाना था. परंतु जस्टिस समरेंद्र प्रताप सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण इसे मुक्त करते हुए किसी अन्यत्र खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया था. अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी।