नई दिल्ली: रिपब्लिक टीवी और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सोमवार को अदालत ने अर्नब गोस्वामी को कहा कि आप बयानबाजी कम कीजिए और अपने तथ्यों को दिखाएँ। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आप अपने चैनल पर इस तरह से किसी का नाम (थरूर) नहीं ले सकते।
न्यूज़ नेटवर्क समूह न्यूज़ 18 के अनुसार कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा दायर मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी और हाल ही में शुरू हुए समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भी जारी किया। दरअसल अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक ने अपने विशेष कार्यक्रम में सुनंदा पुष्कर हत्याकांड के सिलसिले में खुलासा किया था। कार्यक्रम में दावा किया गया था कि सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद कांग्रेस नेता शशि थरूर कमरे में लौटे थे।
एंकर अर्नब गोस्वामी ने स्पेशल कार्यक्रम द्वारा कहा कि शशि थरूर के कमरे में आने के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी। यहाँ तक कि सुनंदा पुष्कर का शव भी हटाया गया था। कार्यक्रम में दावा किया गया था कि उनके रिकॉर्डिंग्स पहले कभी आम नहीं किया गया। हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि सुनंदा पुष्कर की हत्या के बाद शशि थरूर रूम नंबर 309 में सुबह और शाम को वापस आए थे।