नाम निहाद देश भक्तों को सुप्रीम कोर्ट से धक्का

सुप्रीम कोर्ट ने नाम निहाद देश भक्तों को जबरदस्त झटका देते हुए अपना फैसला बदल दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद सिनेमा घरों में अब राष्ट्रीय गान की अनिवार्यता समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवम्बर 2016 के अपने फैसले को बदलते इसे अब वैकल्पिक बना दिया है।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान बजाने की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से उन नाम निहाद देश भक्तों को जरुर चोट पहुंचा होगा। सिनेमा घर जो मनोरंजन की जगह है वहां नाम निहाद देश भक्तों के द्वारा लोगों पर जबरदस्ती राष्ट्रभक्ति थोपे जाने की कोशिश ठीक नहीं था, और कोर्ट इसे देखते हुए अपने पिछले फैसलों पर नजर दौड़ाई और इसपर एतिहासिक टिप्पणी भी की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवम्बर 2016 के अपने फैसले को बदलते हुए इसे वैकल्पिक बना दिया।

बता दें कि सरकार की तरफ से 23 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान पेश हुए अटॉर्नी जेनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि भारत विभिन्न तहजीबों और संस्कृतियों का देश है और अगर सिनेमा हॉल में राष्रीहाय गान अनिवार्य किया जायेगा तो इससे लोगो में एकजुटता का भाव आएगा।