इंदौर की जिला अदालत ने सोमवार को सिमी मास्टरमाइंड सफदर नागोरी और 10 अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। नागोरी और 10 अन्य के खिलाफ हथियार, विस्फोटक और गोला-बारूद रखने तथा ‘राष्ट्र-विरोधी’ गतिविधियों की योजना बनाने का दोषी पाया गया था।
इनमें से 10 आतंकी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला सुनाया गया। इन सभी को मार्च 2008 में एक स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद इंदौर की विशेष सीबीआई अदालत में इन पर ट्रायल चला।
नागोरी पर वर्ष 2008 में विभिन्न शहरों में हुए एक के बाद एक धमाकों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वर्ष 2001 में छात्र संगठन सिमी को बैन किए जाने से पहले उज्जैन के महाकाल पुलिस थाने में नागोरी के खिलाफ 1997 में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उसे 11 दिसंबर, 2000 को भगोड़ा घोषित किया गया था।