नई दिल्ली : केंद्र ने द हिंदू द्वारा राफेल सौदे पर प्रकाशित जानकारी को “चोरी” के रूप में वर्णित किया है और समाचार पत्र के खिलाफ मुकदमा चलाने की धमकी दी है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि क्या सरकारी गोपनीयता अधिनियम या “राष्ट्रीय सुरक्षा” के तहत सरकार “शरण ले सकती है”। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं.
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एजी वेणुगोपाल ने कहा, ‘ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं. ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.’ इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है. इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं कि कागजातों की चोरी कैसे हुई? साथ ही राफेल विमान सौदे से जुड़े केस में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, “यदि अब CBI जांच के निर्देश दिए जाते हैं, तो देश को भारी नुकसान होगा…” पुनर्विचार याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत में जब राफेल सौदे के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया तो केन्द्र ने महत्वपूर्ण तथ्यों को उससे छुपाया था.
प्रशांत भूषण ने जब वरिष्ठ पत्रकार एन राम के एक लेख का हवाला दिया तो अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि यह लेख चोरी किये गये दस्तावेजों पर आधारित हैं और इस मामले की जांच जारी है. गौरतलब है कि केंद्र ने उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया था जिनके आधार पर द हिंदू राफेल सौदे पर रिपोर्ट प्रकाशित कर रहे हैं और मामले के कई खातों में छेद कर रहे हैं।
तीन मुख्य न्यायाधीशों की अध्यक्षता में भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस कौल, 14 दिसंबर के अपने फैसले की समीक्षा करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं, जो राफेल लड़ाकू सौदे से जुड़ी दलीलों को खारिज करती हैं। हिंदू रिपोर्टों का महत्व है क्योंकि वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया है कि शीर्ष अदालत ने एफआईआर के लिए याचिका खारिज नहीं की होगी, और राफेल सौदे में महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाया नहीं गया था।
केंद्र की ओर से, वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और देश को अस्थिर करने के प्रयासों का हवाला दिया क्योंकि कारणों से अदालत को राफेल सौदे को फिर से नहीं करना चाहिए। जब वेणुगोपाल ने कहा कि रिपोर्टें चोरी के दस्तावेजों पर आधारित थीं, तो अदालत ने पूछा कि सरकार ने इसके बारे में क्या किया है। अटॉर्नी-जनरल ने कहा कि सरकार ने जानकारी लीक करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच शुरू की थी।
वेणुगोपाल ने कहा कि “चोरी की गई जानकारी के पीछे कुछ सेवानिवृत्त अधिकारी हैं या नहीं… इसकी जांच चल रही है। सरकार द हिंदू और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन चलाएगी। मुख्य न्यायाधीश के एक सवाल के जवाब में, वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि “चोरी किए गए दस्तावेजों” पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, लेकिन कहा कि जांच जारी है।
न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा “एक चोर को मानने से उसे निर्दोष साबित करने में कठिनाई हो रही है। वह एक अधिकारी से एक दस्तावेज चुराता है, और उसे प्रकाशित करता है। दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि वह निर्दोष है। क्या न्यायाधीश को दस्तावेज स्वीकार नहीं करना चाहिए? ”
वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसी स्थिति में, व्यक्ति के पास “दस्तावेज़ के स्रोत का खुलासा करने के लिए” है। मामले की सुनवाई 14 मार्च को फिर से होगी।