डायरेक्टर महमूद फ़ारूकी की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया ख़ारिज

नई दिल्ली: विदेशी छात्रा की कथित बलात्कार के आरोप में फिल्म पिपली लाइव के सह निर्देशक महमूद फारुकी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनको बरी किए जाने के फैसला के खिलाफ दायर याचिका ख़ारिज कर दी है।

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कोलंबिया की रहने वाली 30 साला पीडिता 2014 में दिल्ली आई थी। उसी बीच उनकी मुलाक़ात फारूकी से हुई थी। आरोप के अनुसार फारूकी ने उसको 28 मार्च 2015 को सुखदेव विहार में स्थित अपने घर पर खाने के लिए आमन्त्रित किया और रात में उसका बलात्कार किया।

इस सिलसिले में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाना में पीडिता ने शिकायत दर्ज कराई और ट्रायल कोर्ट के जरिए फारूकी को सात साल क़ैद की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला बदलते हुए फारूकी को बलात्कार के आरोप से बरी कर दिया। फैसला सुनते हुए कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि हर बार ‘नो’ का मतलब ‘नो’ नहीं होता। अदालत ने कहा कि महिला का नो फारूकी के लिए साफ नहीं था।