पशुओं की बिक्री से संबंधित विवादास्पद अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से मांगा विवरण

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बाजारों में मवेशियों की बिक्री के बारे में विवादास्पद सूचना का केंद्र से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने आज सरकार से सवाल किया है कि क्या अधिसूचना को संसद के सामने पेश किया गया था या नहीं।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

क़ानून के अनुसार इस तरह के मामले में अधिसूचना तभी प्रभावी होता है जब यह संसद में पेश किया जाए। याचिकाकर्ता ऑल इंडिया जमीअत अल कुरेश के एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि इस अधिसूचना को संसद के समक्ष पेश नहीं किया गया था।

केंद्र जवाब मंगलवार को देगा कि इस मामले में उचित प्रक्रिया अपनाया गया था या नहीं। 23 मई 2017 को जारी अधिसूचना में बाजारों में मवेशियों की बिक्री के संबंध में नए नियम तय किए गए हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने इस नोटनिकेशन पर स्टे ऑर्डर जरी कर दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे लगा दिया था। नए नियमों से काटने के लिए पशुओं की बिक्री का कारोबार काफी कठिन हो गया है।