तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप के मामले की सुनवाई एक साल में पूरी की जाए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कल गोवा की एक अदालत को निर्देश दिया है कि तहलका मैगज़ीन के संस्थापक व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप के आरोप में चल रहे मुकदमे की सुनवाई एक साल के भीतर पूरी की जाए।

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तेजपाल के खिलाफ उसकी पूर्व महिला साथी की कथित रेप का मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल से कहा कि रेप के आरोप को ख़ारिज करने के लिए दायर उनकी याचिका मुंबई उच्च न्यायालय के जरिये ख़ारिज करने के 20 दिसंबर 2017 के फैसले को चैलेंज करने वाली याचिका की कॉपी गोवा सरकार को दी जाये।

न्यायमूर्ति ए.के. सेकड़ी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने इस निर्देश के साथ-साथ तेजपाल की याचिका 24 अप्रैल तक स्थगित कर दी। इस बीच गोवा सरकार को तेजपाल की याचिका पर जवाब दाखिल करने की निर्देश दी गई है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान तेजपाल की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पीड़ित के जरिये दर्ज कराए गए बयान और सीसीटीवी फुटेज में कई मतभेद हैं। मगर निचली अदालत ने इन पर गौर नहीं किया। सिब्बल ने मोबाइल फोन की क्लोन कॉपी का मामला उठाते हुए कहा कि अदालत के आदेश पर दो साल बाद उन्हें यह मोहय्या कराई गई है।