सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली याचिका को अदालत का समय बर्बाद करने वाली बताते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने याचिकाकर्ता मिथिलेश कुमार की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए एक सप्ताह के अंदर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।
दरअसल मिथिलेश ने पिछले साल स्पीलर घोटाला में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सीबीआई से जांच की मांग से संबंधित याचिका दायर की थी।
अदालत ने याचिका खारिज करने के साथ याचिकाकर्ता को बेवजह अदालत का कीमती समय बर्बाद करने के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को भी एक अन्य मामले में अदालत ने कर्नाटक मिनी विधानसभा शिफ्ट करने संबंधी याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता के खिलाफ पच्चीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।