पशु बिक्री रोक संबंधी अधिसूचना पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पशुओं की खरीद- बिक्री पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के अधिसूचना पर आज उसे नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

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न्यूज़ नेटवर्क समूह न्यूज़ 18 के अनुसार जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की है। पीठ ने केंद्र को नोटिस का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

गौरतलब है कि अदालत ऑल इंडिया जमात-अल-कुरैश एक्शन कमेटी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ता ने वध के लिए पशुओं की बिक्री पर रोक लगाने संबंधी केंद्र की अधिसूचना को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि केंद्र का यह अधिसूचना भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है, क्योंकि यह मवेशी व्यापारियों को रोजीरोटी कमाने से वंचित करने वाला है। उसका दावा था कि केंद्र के इस आदेश से गरीब किसानों को गहरा धक्का लगा है और देश को एक लाख करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

उल्लेखनीय हिया कि केंद्र सरकार की 25 मई की अधिसूचना में वध के लिए पशुओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगाई गई है।