नई दिल्ली। सहारा प्रमुख सुब्रत राय की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सुब्रत राय की अर्ज़ी को ठुकरा दिया है।
दरसअल, 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को 7 सितंबर तक 1805 करोड़ रुपए जमा कराने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एमबी वैली प्रॉपर्टी को नीलाम करने के आदेश दिए थे।
जिसके बाद सहारा ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर अपनी याचिका में फिलहाल एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी। सहारा ने निलामी को फिलहाल रोके जाने के पीछे तर्क दिया था कि वो रुपए वापस करने के लिए किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की इस अपील को ठुकराते हुए अपने फैसले को जारी रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पहले बकाया पैसे जमा हों, उसके बाद हम देखेंगे कि निवेशक को पैसा आपके कहे मुताबिक मिला था या नहीं। हम यह भी देखेंगे कि वे निवेशक थे, काल्पनिक थे या चांद से आए थे।