गौरक्षकों की गुंडागर्दी रोके राज्य सरकार: सुप्रीम कोर्ट

देश में गौ रक्षकों के बढ़ते आतंक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ज़िम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने राज्य सरकारों को इसे रोकने का फरमान जारी किया है।

गौ रक्षकों की गुंडागर्दी के ख़िलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह राज्य की कानून-व्यवस्था का मामला है, इसलिए राज्य सरकारें ही इसके लिए ज़िम्मेदार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बारे में सीधे तौर पर राज्यों के लिए आदेश पारित किए जाएंगे। कोर्ट का कहना है कि हमारे आदेश प्राथमिकता के आधार पर होंगे। गौ रक्षकों की गुंडागर्दी के शिकार लोगों को मुआवज़ा देने के मामले को अलग से डील किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने साथ ही सभी राज्यों को टास्क फोर्स के गठन पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश भी दिया। मामले पर अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

बता दें कि पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में बढ़ते कथित गौरक्षकों के तांडव पर रोक लगाने के लिए राज्यों को आदेश दिया था कि हर जिले में टास्क फोर्स का गठन किया जाए।