NIA करेगी केरल ‘लव जिहाद’ मामले की जांचः सुप्रीम कोर्ट

केरल के बहुचर्चित अखिला-हादिया लव जिहाव मामले को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर वी रविंद्रन करेंगे।

खबरों के मुताबिक चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाली बेंच ने बुधवार को एनआईए को आदेश दिया कि वह इस मामले की गंभीरता से जांच करे और इसकी रिपोर्ट पेश करे। बेंच ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट एनआईए की जांच रिपोर्ट और केरल पुलिस से मिली जानकारी पर गौर करेगा, महिला से बात करेगा, उसके बाद ही अपना फैसला सुनाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश अखिला उर्फ हादिया के पति शफिन जहां की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। याचिका में शफिन जहां ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि शफिन जहां ने हिंदू महिला अखिला से निकाह जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद किया। कोर्ट ने अखिला को उसके पिता के हवाले कर दिया था। 

शफिन जहां ने याचिका में मांग की थी कि उसकी पत्नी हादिया को उसके हवाले किया जाए। हादिया शादी से पहले अखिला थी। शफिन जहां का आरोप है कि उसने अखिला से शादी कर ली है और उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है।

वहीं अखिला के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को किसी ने रैडिकलाइज कर दिया है और वह जिहाद के लिए सीरीया जाना चाहती है। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने भी पुलिस को आतंकी तार की जांच करने के आदेश दिए थे। हालांकि पुलिस की जांच में अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। 

शफिन जहां का कहना है कि अखिला बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है। उन लोगों का सीरीया जाने का कोई इरादा नहीं है। उन्हें आतंकवाद के फर्जी मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है।