फर्जी एनकाउंटर में मारे गए 98 मणिपुरी नागरिकों के मौत की जांच का सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने ‘एक्स्ट्रा ज्यूडीशियल एक्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन और अन्य बनाम केंद्र’ मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट शुक्रवार को अपने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा कि फर्जी एनकाउंटर में मारे गए 98 नागरिकों की मौत की जांच कराई जाए।

जस्टिस मदन बी. लोकुर और यू.यू. ललित की बेंच ने कहा कि इस मामले की एक समय सीमाके भीतर सीबीआई से जांच कराई जाए। साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र के इस दलिल का ठुकरा दिया कि ये मामले काफी पुराने हैं।

जस्टिर लोकुर ने सुनवाई के दौरान कहा, “मुआवजा इस देश के कानून से ऊपर नहीं है। वरना सारे बर्बर अपराध पैसे के रूप में मुआवजा देकर निपट जाते।” कोर्ट ने पुलिस की भूमिका को परे रखते हुए सीबीआई को निर्देश दिया कि वो एक टीम गठित कर सारे मामलों की जांच करे।

इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो एफआईआर दर्ज कराए और 31 दिसंबर 2017  तक जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करे।

गौरतलब है कि इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने मणिपुर में पिछले 20 सालों में जवानों के हाथों गैरकानूनी तरीके से की गई हत्याओं के 1528 मामलों को कोर्ट के सामने पेश किया था। हालांकि उनमें ज्यादातर मामलों में ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और न ही मारे गए लोगों के उग्रवादी होने के सुबूत थे।