तीन तलाक की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक, हलाला को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर सुनवाई से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह समस्या पहले से ही लंबित है। हालांकि अदालत ने कहा कि लंबित आवेदन में आने वाला फैसला इस नये आवेदन पर भी लागू होगा।

Facebook पे हमारे पेज को लाइक करने के लिए क्लिक करिये

चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चन्दरचूड की पीठ ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि इस आवेदन में उठाए गए मुद्दे पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित हैं, ऐसे में समान प्रकृति के मामले से संबंधित एक दूसरी याचिका पर सुनवाई जरूरी नहीं है।

गौरतलब है कि गुरूदास मित्रा द्वारा दायर आवेदन का निपटारा करते हुए पीठ ने कहा कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि लंबित मामलों में आने वाला फैसला मौजूदा याचिका पर भी लागू होगा। वरिष्ठ एडवोकेट सौम्य चक्रवर्ती ने कहा कि तलाक के तीनों तरीके मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले हैं। याचिका में कहा गया था कि हलाला के साथ ही तलाक के तीनों तरीके मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।