नई दिल्ली: एससी-एसटी एक्ट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा दिए गये पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस पर किसी प्रकार का स्टे नहीं लिया जाएगा, और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम में किये गये बदलाव अभी जारी रहेगा।
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सरकार की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कायम रखा है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की खुली अदालत में सुनवाई करते हुए कहा है कि एससी-एसटी ऐक्ट के प्रावधान में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है।
सुनवाई के बीच कोर्ट ने कहा कि हम इस एक्ट के खिलाफ नहीं है। लेकिन निर्दोष लोगों को बचाना बेहद जरूरी है। हमने एक्ट कमजोर नहीं की है, बल्कि गिरफ्तारी के सीआरपीसी के प्रावधान को परिभाषित किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने हमारा जजमेंट पढ़ा भी नहीं है। हमें उन निर्दोष लोगों की चिंता है जो जेलों में बंद हैं। बता दें कि देश में तनाव के हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को एससी/एसटी एक्ट पर हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि शिकायत करने वाले पीड़ित एससी एसटी को एफआईआर दर्ज हुए बग़ैर भी अंतरिम मुआवज़ा आदि की तत्काल राहत दी जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिन बाद की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से दी गई पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद सरकार के लिए यह किसी तगड़े झटके से कम नहीं है।