बीएसएफ के पूर्व जवान और वाराणसी से सपा-बसपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तेज बहादुर की याचिका को खारिज कर दिया है। अपना नामांकन रद्द होने पर तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
Supreme Court dismisses plea of former BSF constable & SP candidate Tej Bahadur Yadav (in file pic)against rejection of his nomination from Varanasi LS constituency. A Bench headed by CJI Gogoi dismissing the plea said, “We don’t find any merit to entertain this petition” pic.twitter.com/SjusLxv5ZC
— ANI (@ANI) May 9, 2019
आज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमें कोई कारण नहीं दिखाई दिया कि इस याचिका पर गौर किया जाए।
Supreme Court rejects BSF jawan Tej Bahadur Yadav's plea over the rejection of his nomination from Varanasi#LokSabhaElections2019 https://t.co/vA7SvqnajL
— IndiaToday (@IndiaToday) May 9, 2019
बता दें कि तेज बहादुर यादव वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पहले निर्दलीय उठे थे और इसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया था। लेकिन, वाराणसी के निर्वाचन अधिकारी ने एक मई को उनका नामांकन पत्र खारिज कर दिया था।