केरल: हज यात्रियों के लिए प्राइवेट ऑपरेटर कोटा में वृद्धि के खिलाफ़ याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, दो हप्तें मांगा जवाब

नई दिल्ली। केरल हज कमेटी द्वारा केंद्र सरकार के हज गाइड लाइन 2018 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट इस मामले पर 30 जनवरी को सुनवाई करेगा।

केरल हज कमेटी ने हज यात्रियों के लिए प्राइवेट ऑपरेटर कोटा में वृद्वि को चुनौती दी है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को 25 फीसदी हज कोटा आवंटित किया गया है।

याचिका में हज आवंटन के लिए अखिल भारतीय ड्रा निकालने के फैसले को भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यवार ड्रा निकालने के वर्तमान फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सऊदी अरब ने पिछले साल 11 जनवरी को भारत के लिए हज यात्रियों का कोटा 34,005 बढ़ा दिया था जिसके बाद भारत का कोटा एक लाख सत्तर हजार 25 हो गई है।