पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ की पनामा पेपर लीक मामले में पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनपर लगे बैन को बरकार रखा है।
दरअसल, जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को पनामा पेपर मामले में दोषी करार दिया था। जिसके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद 28 जुलाई को नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। नवाज के बेटे हुसैन और हसन, बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर ने अधिवक्ता सलमान अकरम रजा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता ने छह सदस्यीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) की जांच को चुनौती दी थी। शरीफ को जेआईटी की जांच के आधार पर ही दोषी करार दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी आपत्ति जताई थी, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की कार्यवाही की निगरानी करेंगे।