सूरत की कोर्ट ने हार्दिक पटेल के खिलाफ जारी किए गैर जमानती वारंट

गुजरात के पाटीदार आंदोलन के मुखिया हार्दिक पटेल को वहां की सेशन कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 10 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये गैर जमानती वारंट इसलिए जारी किए क्योंकि हार्दिक इससे पहले दो बार कोर्ट में पेश के आदेश को टाल चुके हैं और कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। गोरतलब है की हार्दिक के खिलाफ यहां शहर में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है और अदालत को इस मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने हैं।

राजद्रोह मामले में केस सेशन कमिट होने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए एक मार्च का दिन तय किया था लेकिन हार्दिक के वकील ने कोर्ट को हार्दिक के किसी सामाजिक कार्यक्रम में होने के कारण एक दिन का वक़्त माँगा। जिसपर कोर्ट ने उन्हें सुनवाई के लिए ३ मार्च का दिन दे दिया। लेकिन हार्दिक ३ मार्च को भी कोर्ट में पेश नहीं हुए।

उनके वकील इस पर कहा कि वह सूरत नहीं आ सके क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में राजकोट जिले में एक अदालत में पेश होना था। जिसपर कोर्ट ने उनके खिलाफ ये कहते हुए गैर जमानती वारंट जारी किए की उन्हें इस मामले में जानकारी होने के बावजूद उन्होंने कोर्ट को नहीं बताया। कोर्ट ने हार्दिक के खिलाफ पांच हजार रुपए का जमानती वारंट जारी कर उसे 10 मार्च को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया।