आतंकी होने का टैग हटा- 25 साल बाद टाडा कोर्ट से 11 मुसलमान बरी

मुंबई: नासिक की विशेष टाडा कोर्ट ने  बुधवार को गिरफ्तार किए जाने के 25 साल बाद 11 मुसलमानों को बरी कर दिया गया। जांच के दौरान साक्ष्यों के अभाव और टाडा दिशानिर्देशों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नासिक की विशेष टाडा अदालत के न्यायाधीश एस सी खाती ने 11 आरोपियों  बरी कर दिया।

कन्नड़ न्यूज़ पोर्टल वर्था भारती की खबर के मुताबिक  बरी होने वालों में जमील अहमद अब्दुल्ला खान, मोहम्मद यूनुस मोहम्मद इशाक, फारूक नजीर खान, यूसुफ गुलाब खान, अय्यूब इस्माइल खान, वसीमुद्दीन शमशीन, शिखा शफी शेख अज़ीज़, अशफ़ाक सैयद मुर्तुज़ा मीर, मुमताज़, मुमताज़, मुमताज़ सईद शामिल हैं।

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उन्हें 28 मई 1994 को महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था और उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) और 153 के तहत आरोप लगाए गए थे और धारा 3 (3) (4) (5) और धारा 4 (1) (4) ) बाबा मस्जिद विध्वंस का बदला लेने और इस संबंध में कश्मीर में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने की योजना बनाने के लिए टाडा अधिनियम के तहत  गिरफ्तार किया था।  रिहाई के फैसले के बाद अधिवक्ताओं की टीम को बधाई देते हुए, गुलज़ार आज़मी, ने कहा हालांकि इन 11 के लिए न्याय में देरी हुई है, लेकिन आतंकवादी होने का टैग मिटा दिया गया है। जमीयत उलमा’ के वकील को  इन सभी 11 मासूमों को बरी करने का भरोसा था।” अधिवक्ताओं की टीम में एडवोकेट शरीफ शेख, मतीन शेख, अंसार तनबोली, रज़ीक शेख, शाहिद नदीम, मोहम्मद अरशद और अन्य शामिल थे।