मुंबई बम धमाकों में दोषी ताहिर मर्चेंट की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

1993 में मुंबई बम ब्लास्ट मे दोषी करार दिए गए ताहिर मर्चेंट की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को टाडा कोर्ट का रिकार्ड पेश करने का आदेश दिया है.

NDTV की ख़बर के मुताबिक  साथ ही सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी.

आपको बता दें कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट केस में 7 सितंबर को मुंबई की स्पेशल टाडा कोर्ट ने 24 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए ताहिर मर्चेन्ट और फिरोज़ खान को मौत की सजा सुनाई थी.

गौरतलब है कि 12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए थे. बम धमाके में 257 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.