अहमदाबाद। गुजरात के गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में प्रधानमंत्री मोदी के क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका आज हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। यह याचिका 2002 के दंगों में मारे जाने वाले पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी ने दायर की थी। हाईकोर्ट ने जकिय जाफरी को आगे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में जाने का आदेश दिया।
लेकिन ज़किया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी इस फैसले को किसी हद तक अपने पक्ष में बता रहे हैं। क्योंकि अब तक यह कहा जा रहा था कि शायद हाईकोर्ट कोई फैसला दे दे, जिससे आगे अपील के सभी दरवाजे बंद हो जाएँ।
हाईकोर्ट ने इस मामले में उनकी मां की अपील को भले ही खारिज कर दिया है, लेकिन आगे की अपील करने की गुंजाईश भी रखी है, तनवीर जाफरी इसको अपनी जीत मान रहे हैं।
जकिय जाफरी तो फ़िलहाल विदेश में हैं, लेकिन ज़किया जाफरी के बेटे तनवीर जाफरी ने कहा कि हाईकोर्ट ने मेरी मां के पक्ष में फैसला सुनाया है। अब हम इस मामले को जल्द से जल्द अदालत में ले जायेंगे और मामले को आगे बढ़ाने और जांच कराने के लिए अगला कदम उठाएंगे।