दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तकनिकी शिक्षा सही नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करने पर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि किसी भी तरह का टेक्निकल शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकेगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले अस्वीकार करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की तकनीकी शिक्षा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से मुहैया नहीं कराई जाएगी। बता दें कि उच्च न्यायलय ने दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तकनीकी शिक्षा को सही बताया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मैनेजमेंट, मेडिकल, इंजीनियरिंग और फार्मेसी समेत कई अन्य कोर्स जो तकनिकी शिक्षा के श्रेणी में आता है। छात्र इन सब विषयों की पढ़ाई दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नहीं कर पाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह आमतौर पर देखा जाता है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पढ़ने के कारण छात्रों को प्रैक्टिकली शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती है या फीर कम होता है।